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राष्ट्रीय राजमार्ग 309A पर भारी वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी प्रतिबंध

राष्ट्रीय राजमार्ग 309A पर भारी वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी प्रतिबंध

(संवाददाता एनकाउंटर समाचार)

देहरादून। राष्ट्रीय राजमार्ग 309A के किमी 99.00 (0–2) के बीच कमेडी़देवी से विजयपुर के मध्य चट्टानी क्षेत्र में स्थित प्रतिवाहक दीवार क्षतिग्रस्त होने के कारण पुर्ननिर्माण कार्य प्रगति पर है। विगत 14 जुलाई को हुई भारी वर्षा के चलते उक्त मार्ग का कुछ हिस्सा पुनः क्षतिग्रस्त हो गया है तथा मार्ग की चौड़ाई घटकर मात्र 3 मीटर रह गई है। यह मार्ग पूर्णतः चट्टानों के बीच बना होने के कारण अब भारी वाहनों की आवाजाही के लिए असुरक्षित हो गया है।

जन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34(ख) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने दिनांक 15 जुलाई 2025 से 20 जुलाई 2025 की सायं तक इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। यह निर्णय संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु लिया गया है।

प्रभावित मार्ग – राष्ट्रीय राजमार्ग 309A के किमी 99.00 (0–2) कमेडी़देवी से विजयपुर के मध्य।

इस अवधि में भारी वाहनों के संचालन हेतु वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं –
रूट 01: कमेडी़देवी – मलसूना – सानिउडियार – खन्तोली – विजयपुर मोटर मार्ग।
रूट 02: कमेडी़देवी – स्याकोट – बनलेख– बागेश्वर मोटर मार्ग।

जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि मार्गों की निगरानी सुनिश्चित की जाए और आमजन को वैकल्पिक मार्गों की जानकारी समय पर प्रदान की जाए। साथ ही नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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